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CGAS स्कीम में बड़ा अपडेट, अब इन बैंकों में भी मिलेगी सुविधा, टैक्सपेयर्स को होगा फायदा

7 months ago

CGAS Scheme Update: भारत सरकार की ओर से करदाताओं को एक बड़ी राहत दी गई हैं. सरकार ने कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम (CGAS) में पैसे जमा करने की सुविधा को केवल सरकारी बैंक तक सीमित नहीं रखने का फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, 19 प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है. जिससे अब टैक्सपेयर्स को अपने कैपिटल गेंस को सुरक्षित और टैक्स छूट पाने के लिए कई बैंकों के ऑप्शन मिलेंगे. अभी तक करदाताओं के कुछ सरकारी बैंकों में भी यह सुविधा मिलता थी. आइए जानते हैं, कौन से बैंकों को इस लिस्ट में शामिल किया गया हैं.......

निवेशकों को इन 19 बैंकों में मिलेग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम   

सरकार ने निवेशकों के लिए इन बैंकों में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की शुरुआत की हैं, जिनमें कैपिटल गेन की रकम सुरक्षित रखकर आगे निवेश करना आसान होगा.

HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बंधन बैंक, DCB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, CSB बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में यह स्कीम शुरू की गई है.

क्या होता है कैपिटल गेंस टैक्स?

जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे जमीन, मकान, गहने और निवेश की बिक्री करके मुनाफा कमाता हैं, तो इसे ही कैपिटल गेंस कहते है. सरकारी को इस कैपिटल गेंस पर टैक्स देना होता है. जिसे कैपिटल गेंस टैक्स कहा जाता है.

अगर संपत्ति कम समय के लिए रखी गई है तो, इसपर शॉर्ट- टर्म गेंस और लंबे समय तक रखने पर लॉन्ग-टर्म गेंस टैक्स लगता है. टैक्स के पैसों को बचाने के लिए लोग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे रखते हैं.

कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के फायदे

कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से आप कैपिटल गेंस से कमाए गए पैसों पर लाखों रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं. प्रॉपर्टी बेचने और दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बीच आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती हैं. आप आराम से नए प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं.

आयकर रिटर्न की डेडलाइन तक निवेश नहीं कर पाने की स्थिति में आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करके टैक्स पर छूट पा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: निवेशकों को इस IPO पर नहीं मिला धमाकेदार रिटर्न, लिस्टिंग गेन क्यों रहा कमजोर? जानें क्या कहती है रिपोर्ट   

 

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