Language Settings
Select Website Language
newshunt
newshunt

राजपाल यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत:1.5 करोड़ रुपए डिमांड ड्राफ्ट से जमा करने के बाद मिली राहत, कोर्ट की सख्ती के बीच आदेश

5 months ago

हाईकोर्ट में सोमवार को अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भुगतान के तरीके को लेकर अहम बहस हुई। सुनवाई में उनके वकील ने अदालत को बताया कि वे 1.5 करोड़ रुपए की राशि एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के जरिए जमा करने को तैयार हैं। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि यह राशि एफडीआर के बजाय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि 25 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है। इसके अलावा 75 लाख रुपए का एक और डीडी भी पूर्व में कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि शेष 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी उसी दिन दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जाए। कोर्ट ने साफ कहा था कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी राशि जमा होने पर ही अंतरिम जमानत पर रिहाई संभव होगी। भुगतान के तरीके को लेकर अदालत का रुख सख्त रहा और किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस शर्मा ने दोहराया कि न्यायालय के आदेशों का पालन तय प्रारूप में ही किया जाना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर शेष 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। इस तरह, कोर्ट की शर्तों का पालन किए जाने के बाद राजपाल यादव को राहत मिल गई है। मामले में आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी, लेकिन फिलहाल भुगतान की शर्त पूरी होने से उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
Click here to Read More
Previous Article
सलमान के केस की सुनवाई से हटे जज:हिरण शिकार मामले में होनी थी सुनवाई, सहआरोपियों के खिलाफ 'लीव टू अपील' पर नई बेंच करेगी फैसला
Next Article
रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हरियाणा से 4 आरोपी गिरफ्तार:मुख्य शूटर हरि बॉक्सर और आरजू के संपर्क में था; अब तक 11 अरेस्ट

Related बॉलीवुड Updates:

Are you sure? You want to delete this comment..! Remove Cancel

Comments (0)

    Leave a comment